इनकम टैक्स रिटर्न की नई तारीख बढ़ाई गई
सरकार का फैसला
आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा को देखते हुए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। पहले यह 31 जुलाई थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। यह उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे।
नई आखिरी तारीख
अब करदाता तय की गई नई तारीख तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और उन्हें लेट फीस का डर नहीं रहेगा। इससे सभी करदाताओं को पर्याप्त समय मिल जाएगा कि वे अपने दस्तावेज पूरे करके सही तरीके से रिटर्न फाइल कर सकें।
क्यों बढ़ाई गई तारीख
सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि पोर्टल पर बहुत भीड़ रहती है और कई लोग समय पर रिटर्न नहीं भर पाते। इससे करदाताओं को आराम से अपना काम करने का मौका मिलेगा और आखिरी समय की जल्दी-भागदौड़ से बचा जा सकेगा।
किसे मिलेगा फायदा
यह फैसला हर तरह के करदाताओं के लिए राहत की खबर है। चाहे आप सैलरी पाने वाले कर्मचारी हों, व्यापारी हों या फ्रीलांसर, सभी अब अपनी रिटर्न आसानी से फाइल कर पाएंगे। जिनके कागज़ात अधूरे थे, उनके पास अब पूरा करने का पर्याप्त समय है।
लेट फीस से राहत
अगर आप नई तारीख तक अपना रिटर्न दाखिल कर देते हैं, तो आपको कोई लेट फीस या जुर्माना नहीं देना होगा। लेकिन इस समयसीमा के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो पेनल्टी लग सकती है।


